लॉकडाउन: जरूरी के साथ गैर-जरूरी दुकानें भी आज से खुलेंगी, ये शर्तें होंगी लागू
- गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दी है इजाजत
- दुकान में स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. लेकिन, लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच राहत की एक खबर है. गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. ये वो खबर है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अब भी तेजी से पैर पसार रहा है, इसी को देखते हुये सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं.
गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है. अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है.
गृह मंत्रालय का आदेश
इन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं. दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा.
शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
यानी कोरोना से बचाव के लिये जो एहतियात जरूरी हैं, उन्हें ही शर्तों के तौर पर लागू किया गया है. इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है.
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